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30 सितंबर तक निपटा ले ये काम नहीं तो आपका PAN कार्ड हो जाएगा बेकार 

अगर 30 सितंबर तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड हो सकता है इनवैलिड 

हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है | जिसके अनुसार, आपके PAN को खतरा हो सकता है | दरअसल, खबर है कि अगर आपने 30 सितंबर तक PAN कार्ड (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है | इसके तहत, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से 30 सितंबर तक लिंक नहीं होता है, तो आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा |

जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव किए जाने का एलान किया गया था | इसके तहत, Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की गई है | गौरतलव है कि PAN कार्ड को आधार (Aadhaar) से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर (PAN-Aadhaar link) से लागू हो चुका है | 

वहीं, टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के अनुसार, हालाँकि अब तक इस पर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है कि लिंक नहीं करने पर क्या होगा | सरकार को इस मामले को लेकर बताना चाहिए कि बेकार हो चुके पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं या फिर नहीं | फिलहाल, सरकार के नियमों के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है | अगर आपने लिंक नही किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा | 

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