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देश में रजिस्टर्ड दुकानों को लेकर गृह मंत्रालय ने ये आदेश किए जारी

देश में रजिस्टर्ड दुकानों को लेकर गृह मंत्रालय ने ये आदेश किए जारी

देश में लॉकडउन की वजह से सारी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए थे और सिर्फ वही दुकानें खुली थी जिसकों सरकार की तरफ से छूट थी जैसे कि दवाई की दुकानें, दूध डेयरी इत्यादि। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी इसको लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

क्या कहा मंत्रालय ने

गृह मंत्रालय ने जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट क़ानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी दुकानों को लॉकडाउन में राहत दी गई है. हालांकि, सिंगल और मल्टी ब्रैंड मॉल में इस तरह की दुकानें नहीं खुल सकेंगी. इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिकाओं के दायरे के बाहर के मार्केट कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे. इसके लिए केवल 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही कार्य करेंगे जिनको मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट ज़ोन वाली जगहों पर ये छूट नहीं दी जाएगी.

 

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