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कोरोना संक्रमित बंदियों की शिफ्टिंग पर कोर्ट सख्त, भोपाल मुख्य सचिव से मांगा जवाब

  • कोरोना संक्रमित बंदियों की शिफ्टिंग पर कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव भोपाल से जवाब तलब

रीवा से गौरव सिंह की रिपोर्ट:- कोरोना संक्रमित बंदियों की शिफ्टिंग को लेकर कोर्ट ने काफी सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में कोर्ट ने इंदौर और सतना के डीएम को नोटिस जारी किया है। साथ ही मुख्य सचिव से भी जवाब मांगा है।
          वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र उपाध्याय के मुताबिक सेंट्रल जेल सतना से दो कोरोना पॉजिटिव बंदियो को रीवा भेजा गया था। बंदियों को इंदौर कलेक्टर ने बिना जांच के ही स्थानांतरित किया था। मामले में जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश बाद इन दोनों बंदियों को दूसरे ही दिन वापस भेज दिया गया। इसके बद जिला अभियोजन ने याचिका को निरस्त करने का आवेदन दिया। लेकिन जनहित में इस तरह की लापरवाही पर न्यायालय ने याचिका खारिज करने से इंकार कर कलेक्टर रीवा सहित अन्य को नोटिस जारी किया था। इसमें सोमवार को सुनवाई हुई।
सोमवार को हुई सुनवाई में रीवा कलेक्टर की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी उपस्थित हुए। मुख्य सचिव भोपाल व इंदौर व सतना कलेक्टर की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुई। इस पर न्यायालय ने मुख्य सचिव सहित दोनों कलेक्टरों को नोटिस जारी कर दिया। 

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