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कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका, प्रहलाद लोधी की सदस्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका

दिल्ली / विवेक पांडेय – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया हैं। बता दें की हाईकोर्ट ने विधायक लोधी की सजा पर रोक लगाई थी। जबकि इस से पहले भोपाल कोर्ट ने विधायक लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि उन्हें सजा तहसीलदार से मारपीट मामले में सुनाई गई थी। जिसके तहत विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को निरस्त किया था हाई कोर्ट ने 7 जनवरी 2020 तक सजा पर रोक लगाई हैं। 

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