सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अब RTI के दायरे में रहेगा चीफ जस्टिस ऑफिस

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा लिया गया बड़ा फैसला
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया गया है | अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी RTI के दायरे में आएगा | वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कुछ नियम भी जारी किए गए हैं | फैसले में यह कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, जिसके मद्देनजर ये RTI के तहत आएगा | हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार ही होगी |
वहीं, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रमन्ना वाली पीठ द्वारा बुधवार के दिन इस फैसले को पढ़ा गया है | इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के आर्टिकल 124 के मद्देनजर इस फैसले को लिया गया है | वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक साल 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा गया है
वहीं, जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा लिखे गए फैसले को लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता द्वारा सहमति जताई गई है | हालांकि, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा कुछ मुद्दों पर अपनी अलग राय व्यक्त की गई है |