जहरीली शराब से मौतें रोकने के लिए आज कैबिनेट में आएगा सख्त कानून,
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जहरीली शराब से मौतें रोकने के लिए आज कैबिनेट में आएगा सख्त कानून,
भोपाल:- मध्यप्रदेश में जहरीली शराब से लगातार मौतें होती रही हैं. हाल ही में मंदसौर उज्जैन और खरगोन में शायरी शराब से मौत का मामला सामने आया है. लगातार शराब माफिया सक्रिय हैं.
इसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार मौतों को रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी. शराब के कारोबार में लगे लोगों के खिलाफ उम्रकैद और अधिकतम ₹5000000 तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया जा रहा है.
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह ड्राफ्ट लाया जाएगा. जहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे मंजूरी के लिए विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा.
इस वक्त आबकारी एक्ट में अवैध शराब के मामले में अधिकतम 5 से 10 साल तक की सजा और 50 हज़ार से 2 लाख तक की सजा का प्रावधान है.
शिवराज ने सोमवार को मंत्रालय में अवैध शराब और कानून व्यवस्था के संबंध में हुई बैठक में शराब कारोबार में लगे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की कॉपी नहीं भूख और इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से क्यूआर कोड और ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था के होलोग्राम बनवाए जाएंगे.




