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राज्य शासन द्वारा जिला और जनपद पंचायतों में नियुक्त किये गए अधिकारी ,अब सभी काम इन्ही के हवाले

भोपाल से गौतम कुमार कि रिपोर्ट 

राज्य में जिला और जनपद पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चूका है। कोरोना महामारी को देखते हुए अभी प्रदेश में दूर-दूर चुनाव होना संभव नहीं दिखाई देता है। ऐसे में पंचायतो और जिलो में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। अब इन्ही के द्वारा सारे कार्य होंगे।

राज्य शासन द्वारा जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किये हैं।
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— Jansampark MP (@JansamparkMP) April 13, 2020

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अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनोज श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप पूर्व में प्रशासकीय समितियों के गठन के निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनपद पंचायतों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जिला पंचायतों के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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