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म.प्र.: सरकार की ओबीसी आरक्षण पर टाल मटोल जारी ,हाईकोर्ट में नहीं दाखिल किया जवाब ,सुनवाई टली

म.प्र.: सरकार की ओबीसी आरक्षण पर टाल मटोल जारी ,हाईकोर्ट में नहीं दाखिल किया जवाब ,सुनवाई टली
- जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई एक बार फिर टल गई है
- राज्य सरकार ने इस बार भी अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश नहीं किया है।
- गौरतलब है कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी।
- इससे आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 63 फीसदी पहुंच गया था।
अन्य पिछड़ा वर्ग की नही ली गई अनुमति
- सरकार द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण पर राज्य सरकार नें अन्य पिछड़ा वर्ग से परामर्श किए बिना किया गया है।
नहीं दिया जा सकता 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण
- सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशानुसार राज्य में आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी तक निर्धारित किया गया है।
- राज्य सरकार के ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी करने से यह आंकड़ा 63 फीसदी जा पहुंचता है।
- फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई दो हफ्तों तक टाल दी है।