राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक ने एक साल बढ़ा दी स्कूलों की मान्यता , फिर भी अधिकारी मंगा रहे है नवीनीकरण कि फाइल

मध्यप्रदेश/भोपाल(Bhopal) – : प्रदेश में हायर सेकंडरी, हाई स्कूल के साथ ही माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 2020-21 के लिए मान्यता नवीनीकरण के आदेश हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकारी निजी स्कूलों से मान्यता से संबंधित फाइलें मंगा रहे थे, जिससे स्कूलो के संचालक परेशान है। सरकारी आदेश के बाद भी अधिकारियों के दबाव बनाने पर संज्ञान लेते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक ने आदेश जारी कर अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मान्यता के संबंध में निजी स्कूलों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए।
प्रदेश में एमपी बोर्ड से सम्बद्ध जिन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च को खत्म हो रही है, उन्हें शासन की ओर से इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण से अब छूट मिल गई है। कई जिलों में बीआरसी(BRC) एवं अन्य अधिकारियों की ओर से मान्यता नवीनीकरण की फाइल मगाई जा रही है। इस मामले में आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, जिन विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई है, उनकी मान्यता 31 मार्च 2021 तक मान्यता बढ़ई गई है। अत: मान्यता के सम्बंध में नवीनीकरण की कार्रवाई जिला स्तर से न की जाए।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के नवीन मान्यता के लिए जिन शैक्षणिक संस्थानों ने आरटीई(RTI) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उनका निराकरण नियत प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। इसके तहत विकास खंड स्रोत समन्वयक ने संबधित अशासकीय स्कूल का निरीक्षण प्रतिवेदन 20 जून तक और जिला शिक्षा अधिकारी ने मान्यता प्रकरणों का निराकरण 30 जून तक किया जाए। स्कूल आवेदन निरस्त होने से 45 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील कर सकेंगे, कलेक्टर को अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति से 15 दिन में करना अब सुनिश्चित किया जाएगा।



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