Seoni : बिना युक्तियुक्त कारणों से वाहनों का उपयोग करने पर की जाएगी जप्ती की कार्यवाही :- कलेक्टर

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले के सभी शासकीय कार्यालय प्रारंभ करने निर्देश
सिवनी से महेंद्र सिंह नायक की रिपोर्ट – कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले के सभी शासकीय कार्यालय प्रारंभ करने निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए गए हैं।
जारी निर्देशानुसार शासकीय कार्यालयों को 33 प्रतिशत स्टॉफ के संचालित किया जाएगा। विभागों में अनावश्यक बैठकें एवं जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएगें। सभी कार्यालयों में नियमित सेनिटाईजेशन एवं क्यूमिगेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का अनिवार्यत: उपयोग किया जाएगा।
सभी कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 33 प्रतिशत कर्मचारी आल्टरनेट कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। जिन कर्मचारी को कार्यालय आने के लिये निषेध किया जायेगा वे अपने शासकीय कार्य अपने मुख्यालय के निवास स्थल से करेंगे तथा दूरभाष एवं अन्य संपर्क माध्यमों से संपर्क किये जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे। ये निर्देश आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विधुत आपूर्ति साफ-सफाई से जुडा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवायें इत्यादि पर लागू नहीं होगा। यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय / संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक/ विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियों का पालन करना होगा।
बिना युक्तियुक्त कारणों से वाहनों का उपयोग करने पर की जाएगी जप्ती की कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमा सीमा में कर्फ्यू एवं लॉक डाउन आदेश के सख्ती से पालन किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा स्थित सड़क, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी के स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा रहेगा। जिले की सीमा में निवासरत रहवासी बिना किसी युक्तियुक्त कारण से अपने घरों से नहीं निकलेंगे।
यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि पेट्रोल पंप, दवाई विक्रेता, सब्जी एवं दूध विक्रेता बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को द्वारा पेट्रोल, डीजल दवा एवं अन्य सामग्री विक्रय नहीं करेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं बिना अनुमति एवं बिना युक्तियुक्त कारणों से दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का उपयोग करता पाये जाने पर सम्बन्धित वाहनों को जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी!
किसी भी व्यक्ति को अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी
गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु वर्तमान में अन्तरजिला और अंतरराज्यीय आवागमन पूर्णत: प्रतिबन्धित हैं। जिला प्रशासन द्वारा अपवादस्वरूप अत्यंत गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सकीय आधार पर अनुमति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति नहीं दी जा रही हैं।
अत: समस्त नागरिकों से अपील है कि जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए किन्हीं अन्य कारणों से आवागमन की अनुमति हेतु कलेक्टर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत न करें, न ही ई-मेल करें।
वर्तमान में जिले में धारा- 144 प्रभावशील हैं। अतः अनावश्यक रूप से अनुमतियों हेतु कार्यालय में आवजाही न करें। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनावश्यक रूप से कार्यालयों में आता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन आमजनों से मिल रहें सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी समय मे भी आपेक्षित सहायोग की आशा करता हैं।




