सभी खबरें

देश के कई शहरों में धारा-144 लागू,जानिए 144 के तहत आने वाले नियम

देश के कई शहरों में धारा-144 लागू,जानिए 144 के तहत आने वाले नियम

इन दिनों देशभर में हो रहे प्रदर्शन से आप पहले ही रुबरु है जिसकी वजह से जगह-जगह सरकार के द्वारा धारा-144 लागू कर दी जा रही है। शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाक़ों में इस निषेधाज्ञा को लागू किया गया था जिसे तोड़ने पर दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया. वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों और कर्नाटक के कुछ ज़िलों में भी धारा 144 की अवहेलना करने पर हज़ारों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया.

धारा-144 के नियम

  • 'कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर' यानी सीआरपीसी के धारा 144 के तहत ज़िले के बड़े अधिकारियों जैसे डीएम, एसडीएम या एग्ज़िक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिलता है कि वो क़ानून व्यवस्था बिगड़ने पर राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर अपने क्षेत्र में इस निषेधाज्ञा को लागू कर सकते हैं.
  • चार या चार से ज़्यादा लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने की इजाज़त नहीं होती. यानी कि आप एक क्षेत्र विशेष में प्रदर्शन नहीं कर सकते.
  • अधिकारी धारा 144 का प्रयोग क़ानूनों के उल्लंघन की आशंका होने पर भी कर सकते हैं. यानी प्रदर्शनस्थल पर भीड़ के जमा होने से पहले भी वहाँ धारा 144 का प्रयोग किया जा सकता है.
  • यह क़ानून राज्य सरकारों और स्थानीय पुलिस को कई विवेकाधीन अधिकार भी देता है.
  • जैसे लोगों की सुरक्षा, क़ानून-व्यवस्था, संभावित ख़तरों का हवाला देकर इस निषेधाज्ञा का उपयोग किसी एक व्यक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए भी किया जा सकता है. और निषेधाज्ञा की अवहेलना करना क़ानून जुर्म है.
  • कई जगहों पर धारा 144 के तहत ही फ़ोन नेटवर्क, केबल सर्विस और इंटरनेट भी बंद करा दिए जाते हैं. यूपी और पश्चिम बंगाल में हाल ही में यह देखने को मिला. जबकि इसके लिए क़ानून ही अलग से बनाए गए हैं.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button