BREAKING:- SC ने अर्नब गोस्वामी और उनके सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश
BREAKING:- SC ने अर्नब गोस्वामी और उनके सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश
नई दिल्ली / गरिमा श्रीवास्तव:-
सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह-आरोपियों को अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अर्नब गोस्वामी और उनके आरोपियों को ₹50000 के बांड पर अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है पुलिस कमिश्नर से तत्काल आदेश मानने की बात कही गई है..
अर्णब गोस्वामी की पैरवी कर रहे उनके वकील ने सीबीआई जांच की मांग भी की है.
साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई थी. सबसे पहले अर्नब गोस्वामी ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी पर उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद आज उन्हें जमानत मिल गई है.