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रंजीत हत्याकांड: CBI कोर्ट का फैसला, 19 साल पुराने केस राम रहीम सहित 5 आरोपी दोषी करार

पंचकूला/प्रियंक केशरवानी:– फर्जी बाबाओं की बात करें तो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं का मज़ाक बनाने वाले में राम रहीम जो कि रंजीत हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनारिया जेल में बंद राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. हालांकि सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट 12 अक्टूबर को सभी दोषियों की सजा सुनाएगी. जानकारी के अनुसार, मामले में राम रहीम, कृष्ण लाल, सबदिल, अवतार और जसबीर को दोषी करार दिया गया है. जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी इंदरसैन की मौत हो चुकी है।

रंजीत हत्या मामले में शुक्रवार को आरोपी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. वहीं, आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. सीबीआई कोर्ट को इस मामले में पहले 26 अगस्त को फैसला सुनाना था. 19 साल पुराने इस मामले में बीते 12 अगस्त को अंतिम सुनवाई हुई थी. सीबीआई जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया. वैसे राम रहीम को इससे पहले सीबीआई जज रहे जगदीप सिंह ने सजा सुनाई थी, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया. उनकी जगह गर्ग ने ली है।

रंजीत सिंह की 2002 में हत्या हुई थी.  डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. इस मामले में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को आरोप बनाया गया. कोर्ट में लगातार कई बार सुनवाई टली. जबकि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 2003 में केस दर्ज किया था और 2007 में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए थे. रंजीत सिंह डेरे में मैनेजर का काम करता था।

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