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आंध्रप्रदेश में नया विधेयक पास, रेप पीड़िताओं को 21 दिन में मिलेगा न्याय
आंध्रप्रदेश में नया विधेयक पास, रेप पीड़िताओं को 21 दिन में मिलेगा न्याय
- आंध्रप्रदेश में नया विधेयक पास
- 21 दिन में रेप पीड़िताओं को न्याय
- फांसी की सज़ा का भी प्रावधान
आंध्र प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को एक ऐसा विधेयक पास हुआ है, जिससे औरतों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों का निपटारा 21 दिनों में किया जा सकेगा.बता दें इस विधेयक का नाम दिशा विधेयक दिया गया है। इस पास हुए 'आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक' में दोषी को फांसी की सजा देने का भी प्रावधान है.
क्या कहता है नया कानून
- रेप के मामलों में पुख्ता सबूत होने पर अदालतें 21 दिन में दोषी को मौत की सज़ा सुना सकती हैं.
- पुलिस को सात दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी.
- स्पेशल कोर्ट को 14 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा.
- सारी प्रक्रियाओं को 21 दिन में पूरा करना होगा.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के मुताबिक़, ''भले ही हाल ही में हुई रेप की घटना पड़ोसी राज्य तेलंगाना में हुई थी लेकिन उनकी सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह क़ानून लाया जा रहा है.''