नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं किया सरेंडर, गए सुप्रीम कोर्ट, मांगा समय…सजा सुनाने वाली बैंच ने सुनवाई से किया इनकार
पंजाब : गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोडरेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू की सजा एक साल बढ़ा दी। इसके लिए उनको आज सरेंडर करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
दरअसल, सिद्धू ने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा है। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर दी है। इसमें सिद्धू ने सरेंडर के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी है। सिद्धू ने इसके लिए बीमार होने का हवाला दिया है।
वहीं, सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से कहा गया है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए। वहीं, जस्टिस खानविलकर की बेंच के सामने सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पुराना मामलै है और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, इसलिए कुछ हफ्तों का वक्त चाहिए होगा।
इससे पहले सजा के ऐलान के बाद सिद्धू ने कल कहा था कि वह कानून का पालन करेंगे। आज सुबह से उनके सरेंडर का माहौल बना हुआ था। लेकिन इस बीच सिद्धू की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। हालांकि, इस मामले में सिद्धू को सजा सुनाने वाली बैंच ने क्यूरेटिव पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया है।