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MP : शिवराज सरकार ने जारी की नई ट्रांसफर पॉलिसी, तय किए गए ये नियम

मध्यप्रदेश/भोपाल : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लंबे समय से लगी तबादलों पर लगी रोक हटा दी है, अब 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले शुरू हो जाएंगे। दरअसल, 22 जून को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 

इतना ही नहीं इसको लेकर अब शिवराज सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को जारी कर दिया है, इसमें कई नियम भी तय किए गए हैं।

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे।

इसके अलावा पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांफसर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला  रोक भी दिया जाएगा। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपर हार्ट सर्जरी आदि के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती हैं। 

बता दे कि इस से पहले सीएम शिवराज सिंह ने कहा था कि 1 से 31 जुलाई तक तबादलें हो सकेंगे। इसके तहत विभागीय स्तर पर मंत्री और स्थानीय स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से तबादले हो सकेंगे। मानवीय संवेदना ओं के आधार पर ही तबादले होंगे।

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