MP: बजट सत्र के दौरान विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू

भोपाल। मध्यप्रदेश में 27 फरवरी से 27 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र संचालित होगा। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इस संबंध में भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए है।

आपको बता दें कि MP विधानसभा के बजट सत्र के दौरान परिसर के बाहर राजनीतिक दल या संगठनों की ओर से धरना-प्रदर्शन, जुलूस और घेराव की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को देखते हुए 27 फरवरी से 27 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार, प्रदर्शन, धरना, घेराव आदि प्रतिबंधित रहेगा।

बता दें कि मध्यप्रदेश में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के बाद सत्र में बजट पेश करने सहित स्थगन, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, अध्यादेश सहित अन्य कार्य होंगे।

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