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MP Panchayat Elections Cancelled : उम्मीदवारों को जमानत राशि दी जाएगी वापस

भोपाल : मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया की अभी मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इस से पहले आयोग में सोमवार को तीन बार बैठकें हुई थीं। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन दो अन्य वकीलों की कानूनी सलाह नहीं मिल पाई थी। इसकी वजह से मंगलवार तक के लिए फैसला टाल दिया गया था। 

बताया जा रहा है कि आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर ओपिनियन लिया। आयोग को फैसला लेने में इतना वक्त इसलिए लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने के आदेश दिया था। 

बता दे कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद सवा दो लाख से ज्यादा उम्मीवार प्रचार में जुटे हुए थे। पंचायत चुनाव के लिए कुल 71 हजार 398 मतदान केंद्र बनाए थे। चुनाव कार्य के लिए चार लाख 25 हजार कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। इन सभी को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए हैं। 

वहीं, आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें यह राशि वापस की जाएगी।

 

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