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MP : अब इसके उत्पादन और उपयोग पर लगाया जाएगा प्रतिबंध, अधिसूचना जारी

भोपाल : केंद्र सरकार की सूचना जारी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अब सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) के उत्पादन और उपयोग पर कड़े कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जिसके बाद डिस्पोजल आइटम सहित 100 माइक्रोन के कम थिकनेस के बने बैनर-पोस्टर भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।
इसके साथ ही इसके आयात भंडारण वितरण और विक्रय पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा। वहीं, इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बोर्ड सचिव एए मिश्रा का कहना है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश में भी अब 1 जुलाई से सिंगल उस प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबंध होगा। बता दे कि इसके लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी गई है।




