मप्र : नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हलचल तेज़

मध्यप्रदेश/भोपाल/इंदौर – मध्यप्रदेश के नगर निगमों और परिषदों में एक साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा हैं। पहले कमलनाथ सरकार ने तारीख बढ़ाई। बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। हाल ही में तीन महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था।
जिसके बाद लगातार चुनाव में हो रही देरी को लेकर फरवरी में जनहित याचिका लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को बड़ा आदेश दिया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश दिए हैं।
याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। वहीं, कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
बता दे कि पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।
गौरतलब है कि नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शुरू कर दी हैं। संभवत: अप्रैल में चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछले दिनों शासन ने नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनावों को आगे बढ़वा दिया था, जिसके चलते अब जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची नए सिरे से बनानी पड़ रही हैं।