MP – भोपाल/ नगर निगम कार्यकाल समाप्त ,अंतिम निर्वाचित महापौर होंगे आलोक शर्मा,लौटाना होगा गाडी और बंगला

भोपाल नगर निगम कार्यकाल समाप्त ,अंतिम निर्वाचित महापौर होंगे आलोक शर्मा,लौटाना होगा गाडी और बंगला
आज मंगलवार 18 फरवरी को भोपाल नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया महापौर को एक महीने के अंदर अब बंगला खाली करना होगा। साथ ही उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहन को भी वापस करना होगा।
संभाग कमिश्नर को महापौर आलोक शर्मा की जगह नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है। ।
गौरतलब है कि आलोक शर्मा ने 18 फरवरी 2015 को भोपाल के महापौर पद की शपथ ली थी आज 18 फरवरी 2020 को नगर निगम के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं।
आलोक शर्मा भोपाल ऐसे आखिरी महापौर हो गए हैं, जो सीधे चुनाव के जरिए जीत कर आए थे।
अब अध्यक्ष और महापौर के नियम बदले
कांग्रेस सरकार ने नगर निगमों और नगरीय निकायों में अब महापौर और अध्यक्ष के चुनाव के नियम बदल दिए हैं अब आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें पार्षद ही महापौर का चयन करेंगे। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नही हुआ कोई औपचारिक विदाई कार्यक्रम
नगर निगम ने कोई औपचारिक विदाई समारोह आयोजित नहीं किया है। इसको लेकर लोगों में कमलापति प्रतिमा के विवाद को वजह बताया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि निगम प्रशासन ने एक होटल में भोज की योजना बनाई थी, लेकिन विवाद के बाद इसको मना कर दिया गया। । महापौर आलोक शर्मा ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन विकास कार्यों का हिसाब दिया है
45 दिन पहले जारी होगी अधिसूचना
राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन तारीख से लगभग 45 दिन पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी। इसके पहले आयोग कलेक्टरों से चुनाव तैयारियों को लेकर बात भी करेगा। चुनाव आयोग यदि ऐसा लगता है कि किन्हीं कारण्वश कुछ जिलों में चुनाव की तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं, उन्हें आयोग समय भी देगा। इस प्रक्रिया में भी निर्वाचन निर्वाचन कार्यों में देरी लग सकती है।




