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विधानसभा शीतकालीन सत्र : बरती जाएंगी सावधानियां, भोपाल कलेक्टर ने जारी किए ये आदेश 

भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 से 30 दिसंबर तक तीन दिन के जा रहा हैं। इसके आयोजन के लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, कोरोना काल में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर सावधानियां भी बरती जा रहीं हैं। 

यहीं कारण है कि विधानसभा सचिवालय ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर विधायकों की कोरोना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है 23 दिसंबर से विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना संबंधी जाँच शुरू हो जाएगी। उधर जिन विधायकों की जांच जिलों में नहीं हो पायेगी वे विधानसभा परिसर में जांच करा सकेंगे।

इसके अलावा कोरोना को देखते हुए सदन में दो सदस्यों के बीच ट्रांसपेरेंटशीट लगाने पर भी विचार किया जा रहा हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विधायकों के सदन की कार्यवाही में शामिल होने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही हैं।

वहीं, भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जिसके तहत 28 दिसंबर की सुबह 6 से 30 की रात 12 बजे तक 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा। नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा।

हालांकि, आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। 

बता दे कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 28 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, अनुपूरक बजट सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी।

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