मध्य प्रदेश: चलती ट्रैन में हादसा हो जाने पर FIR के लिए अब थाने जाने की जरूरत नहीं, ट्रेन में ही मिलेगा थाना
मध्य प्रदेश: अगर ट्रेन में अब यात्रा करते समय कोई हादसा होता है या सामान चोरी हो जाता है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब मोबाइल में GRP MP हेल्प एप्लीकेशन या फिर डायल 100 पर यात्री इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप टीटी को भी सूचना दे सकते हैं. इसके बाद ही जीआरपी के जवान आपके पास पहुंचेंगे और आपकी FIR दर्ज करके उसकी एक कॉपी आपको दे देंगे. इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इंदौर के 40 जवानों को GRP (राजकीय रेलवे पुलिस) ट्रेनिंग करवा रही है.
अमूमन देखा गया है कि रेल में यात्रा करने के दौरान बुजुर्ग और महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करती हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस द्वारा एक एप्लीकेशन भी लांच की गई है. इसकी जानकारी यात्रियों को दी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद एक SOS का बटन मोबाइल में दिखाई देता है. यात्री जैसे ही उसे PRESS करता है. यात्री का नंबर सीधे भोपाल स्थित रेलवे के हेल्प डेस्क पर चला जाता है, जहां से रेलवे पुलिस द्वारा यात्री को तुरंत कॉल कर उससे पूरी जानकारी दी जाती है. समीप के स्टेशन या फिर ट्रेन के अंदर मौजूद जवानों को कार्रवाई के लिए सूचना दी जाती है.यह सुविधा अकेले सफर करने वाले यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक हो सकती हैं.