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Madhya Pradesh :- ओबीसी आरक्षण 27% या 14% रखने पर हाईकाेर्ट में सुनवाई 5 फरवरी काे

जबलपुर / गरिमा श्रीवास्तव : OBC आरक्षण(reservation) को लेकर बदलाव किया जाना तय किया गया था। मप्र लाेक सेवा आयाेग (एमपीपीएससी) (MPPSC) की भर्ती में ओबीसी आरक्षण 27% की जगह 14% ही रखने के अपने पूर्व के फैसले पर शुक्रवार काे हाईकाेर्ट ने सुनवाई की। जिसपर अभी कोई भी नियम नहीं बनाए गए।
5 फरवरी को फिर से आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाएगा।

ओबीसी वर्ग को कितने फीसदी आरक्षण दिया जाना है उसपर अब न्यायाधीशों की पीठ 5 को विचार करेगी।

चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल(Ajay Kr. Mittal) और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला (Vijay Kr. Shukla) की पीठ ने पीएससी काे निर्देश दिए हैं कि वह परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को जारी रख सकती है। परन्तु कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी चयन को अंतिम रूप न दिया जाए। और कोई भी नियुक्ति न की जाए।

अब देखना यह होगा कि पुनर्विचार के बाद न्यायाधीशों की पीठ क्या फैसला लेगी ?
क्या आरक्षण 27 फीसदी दिए जाएंगे या 14 फीसदी ?
सरकार ने हाईकोर्ट से पुनर्याचिका पर गुहार लगा दी है अब अंतरिम फैसला 5 को आएगा।

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