भाजपा विधायक लोधी को राहत, हाईकोर्ट से मिला दो सप्ताह का स्टे
जबलपुर /गरिमा श्रीवास्तव :- भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी, जिन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद बहाल कर दिया गया था , सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें दो सप्ताह का स्टे दिया .आगे की कार्यवाही अगले दो सप्ताह तक रोक दी गई है।
बताते चलें की कल काफी समय तक जबलपुर हाईकोर्ट में प्रह्लाद लोधी की याचिका सुनी गई ,सरकार ने याचिका सुनने के बाद को निर्णय न लेते हुए दो हफ्ते का स्टे दिया है।
जिससे प्रहलाद लोधी और उनके समर्थकों को बड़ी राहत मिली है।
31 अक्टूबर, 2019 को, भोपाल की एक अदालत ने रायपुरा के तहसीलदार आर.के. पर हमला करने के लिए पवई विधायक प्रहलाद लोधी और 12 अन्य को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया,हांलाकि जल्द ही उनकी विधायकी को बहाल भी कर दिया गया था।
6 नवंबर, 2019 को उच्च न्यायालय ने 7 जनवरी, 2020 तक लोधी की सजा पर रोक लगा दी थी ,और राहत की याचिका पर उन्हें जमानत दे दी थी ।
कल हुई लम्बी सुनवाई के बाद पुनः न्यायाधीशों ने कोई भी फैसला न लेते हुए अगली सुनवाई दो हफ्ते तदोपरांत करने का निर्णय लिया है।