IndiaFightsCorona : स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों कि अब खैर नहीं ,बेल तक नहीं मिलेगी
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भोपाल से गौतम कुमार कि रिपोर्ट
देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तमाम कोरोना वारियर्स अपनी जान दांव पर लगाये हुए हैं। चाहे वह पुलिसकर्मी हों ,स्वास्थय कर्मी या नगर निगम का अमला सभी अपने-अपने कामो में जी जान से जूटें हैं। लेकिन कई जगह कुछ जाहिलों ने स्वास्थय कर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। जिसके बाद से ऐसे कयास लगाये जा रहे थे इनके खिलाफ केंद्र सरकार कोई मजबूत कदम उठाएगी। आज केंद्र सरकार ने ऐसा कर भी दिया।
कोरोना वायरस को लेकर देश में महाजंग जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इसके खतरे को कम करने में जुटी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि देश में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इसको लेकर अध्यादेश लाई है, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही है, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसको लेकर अध्यादेश लाई है। इसके मुताबिक़ अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के लिए सख्त सजा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरोपियों को तीन महीने से लेकर 5 साल की सजा, 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
Amendment to be made to Epidemic Diseases Act, 1897 and Ordinance will be implemented. Such crime will now be cognizable & non-bailable. Investigation will be done within 30 days. Accused can be sentenced from 3 months-5 yrs & penalised from Rs 50,000 upto Rs 2 Lakh: P Javadekar https://t.co/x3B5vjYZ8s
— ANI (@ANI) April 22, 2020 “>http://
Amendment to be made to Epidemic Diseases Act, 1897 and Ordinance will be implemented. Such crime will now be cognizable & non-bailable. Investigation will be done within 30 days. Accused can be sentenced from 3 months-5 yrs & penalised from Rs 50,000 upto Rs 2 Lakh: P Javadekar https://t.co/x3B5vjYZ8s
— ANI (@ANI) April 22, 2020
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आरोग्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी. प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा।
नहीं होगी बेल
प्रकाश जावेडकर ने यह भी साफ़ किया कि यह नॉन बेलेबल होगा। यानी कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसकी बेल नहीं होगी।