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जानिए आज से लॉकडाउन में कितनी होगी छूट ?

जानिए आज से लॉकडाउन में कितनी होगी छूट ?

केंद्र सरकार की जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में आज से कुछ छूट दी जाएगी। जिसके मुताबिक राज्य सरकार अपने-अपने इलाकों में जरूरत के हिसाब से निर्णय ले सकेंगी. हालांकि हॉटस्पॉट इलाकों में नई गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी रियायत नही दी जाएगी।
ग्रामीणों को दी जाएगी राहत
कृषि क्षेत्रों से जुड़े कार्य चालू रहेंगे, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्राइवेट गार्ड, किसानों से जुड़े हर तरीके के काम, आनलाईन सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलेवरी हो सकेगी. पहले छूट के दायरे में जरूरी सेवाएं ही थीं, लेकिन अब छोटे उद्योग, छोटे काम से जुड़े लोग, छोटी दुकानें और आम जरूरत से जुड़े व्यवसायिक संस्थान शामिल हैं. ग्रामीण इलाकों मे मनरेगा, कंसट्रक्शन, छोटी प्रोडक्शन यूनिट, ईंट बनाने का काम, जरूरत से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियों को भी खोलने की अनुमति है. ईट भट्टों के संचालन, छोटी पैकिंग यूनिट, छोटी फूड प्रोसेसिंग. कर्मचारियों से काम की आड़ में कोरोना वायरस खतरे के मापदंडों का उल्लंघन न हो इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं. ये नियम फैक्ट्री और वर्क प्लेस के लिए हैं. इसका पालन न होने की सूरत में सजा का प्रावधान है. मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और थूकने पर पाबंदी रहेगी.

  • यातायात के मामले में चार पहिया गाड़ी यानी कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा
  • दोपहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर बैठ सकेगा
  • ग्रामीण इलाकों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम की भी अनुमति सरकार ने दी है. इसके अलावा बैंबू कोकोनट ट्राइबल इलाकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े कामों की भी अनुमति दी.
  • लॉकडाउन के दौरान ई कामर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर सकेंगी, गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. माइग्रेंट लेबर यानी दिहाड़ी मजदूर को बड़ी राहत दी गई है.

 

 

 

 

 

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