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मोदी सरकार की पाबंदियों से आज़ाद हुआ कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली – जम्मू-कश्मीर को लेकर आज बड़ा दिन हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हैं। इस मामले पर जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर, सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी. आर. गवई की बेंच ने फैसला सुनाया हैं। 

दरअसल, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई दूसरे नेताओं और संस्थाओं ने जम्मू-कश्मीर में इन पाबंदियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दे कि सुप्रीम में दायर इन याचिकाओं में नेताओं में आने-जाने की पाबंदी, इंटरनेट पर बैन समेत आदि की याचिकाएं शामिल थी। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं।  

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरी तरह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाया जा सकता हैं। पाबंदियों की कोई पुख्ता वजह का होना जरूरी हैं। इंटरनेट लोगों की अभिव्यक्ति का अधिकार हैं। यह आर्टिकल 19 के तहत आता हैं। 

इसके अलावा लंबे समय तक धारा 144 लागू करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने धारा 144 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कहीं भी लगातार धारा 144 को लागू रखना सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हैं। साथ ही कोर्ट ने पाबंदी से संबंधित सभी फैसलों को सार्वजनिक करने को कहा हैं। 

साथ ही कोर्ट ने सरकार को ई बैंकिंग सेवाएं और शुरू करने को कहा हैं। 

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