दफ्तर में तोड़-फोड़ रोकने को लेकर कंगना की याचिका सिविल कोर्ट में ख़ारिज

मुंबई। दफ्तर के अवैध निर्माण सम्बंधित मामले में कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अदालत ने कंगना के दफ्तर में तोड़-फोड़ रोकने की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। फैसले में कहा गया है की दफ्तर निर्माण में कंगना ने कई नियमों का उल्लंघन किया है।
जज एलएस चव्हाण ने विस्तृत फैसले में कहा है कि कंगना ने तीन फ्लैट्स को आपस में मिलाते समय संक एरिया, डक्ट एरिया और कॉमन पैसेज को भी कवर कर लिया। इस तरह लोगों की आवाजाही वाला एरिया रहने वाली जगह में शामिल हो गया। डिंडौरी स्थित सिविल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि मुंबई के खार क्षेत्र में स्थित 16 मंजिल ईमारत की पांचवीं मंजिल में कंगना के 3 फ्लैट हैं। जिन्हें आपस में मिलाकर एक फ्लैट बना लिया गया था। पिछले साल सुशांत मामले में कंगना की महाराष्ट्र सरकार से तनातनी हुई थी। जिसके बाद मुंबई नगर पालिका ने कारवाई करते हुए दफ्तर में तोड़-फोड़ की थी। जिसके खिलाफ कंगना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।