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जबलपुर : बिना यात्रा के प्लेटफार्म में पकड़े जाने पर 6 माह जेल की सजा

जबलपुर से दिलीप सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट – कोविड 19 के चलते जबलपुर स्टेशन से रेलों का बंद संचालन कल 01 जून से 70 दिनों के विराम के बाद प्रारंभ हो गया हैं। “हैप्पी एंड सेफ जर्नी” स्लोगन को गुंजायमान करते हुए रेल संचालन के साथ ही रेलवे ने अनेक निर्देश जारी किये हैं। 

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि रेलवे प्लेटफार्म में बिना यात्रा टिकिट के प्रवेश करने वालो को पकड़ कर उन पर वैधानिक कार्यवाही कि जाएगी।

जबकि, इस संबंध में गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते कोई भी व्यक्ति किसी को छोड़ने अथवा लेने हेतु प्लेटफार्म में प्रवेश न करे। ऐसा करते पाये जाने पर रेलवे टिकिट निरीक्षक एवं रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट कि धारा 147 में प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसमे 6 माह कि सजा एवं एक हजार रु. जुर्माना अथवा दोनों सजाये साथ दी जाएगी।

इधर, यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि कृपया रेलवे में सफ़र के पूर्व मास्क पहनने, आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करने एवं कम से कम लगेज लेकर यात्रा करे। छोटे बच्चो, वृद्ध एवं संघातिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति यात्रा करने से बचे।

   

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