जबलपुर : इन जगहों पर की आतिशबाजी तो करना पड़ सकता है कानूनी कार्रवाई का सामना, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

जबलपुर : इन जगहों पर की आतिशबाजी तो करना पड़ सकता है कानूनी कार्रवाई का सामना, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- आयुध निर्माणी डिपो और शहपुरा भिटौनी फिलिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप पर आतिशबाजी प्रतिबंधित
- आतिशबाजी और पटाखा फोड़ने पर लगा पूरी तरीके से प्रतिबंध
- किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने कलेक्टर ने जारी किए आदेश
द लोकनीतिडेस्क जबलपुर
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टरकर्मवीर शर्मा ने दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने तथा लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयुध निर्माणी डिपो के आसपास के क्षेत्र में आतिशबाजी करने और पटाखा छोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पटाखा नहीं छोड़ेगा और न ही आतिशबाजी करेगा। यदि कोई व्यक्ति आयुध निर्माणी क्षेत्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में पटाखा छोड़ते अथवा आतिशबाजी करते हुए पाया जावेगा तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
शहपुरा भिटौनी के एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन, पेट्रोलियम डिपो एवं
एलपीजी के भंडारण व संग्रहण केन्द्रों के समीप आतिशबाजी पर रोक -दीपावली के त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज एक आदेश जारी कर शहपुरा-भिटौनी स्थित एलपीजी फिलिंग स्टेशन तथा पेट्रोलियम बल्क डिपो सहित जिले में स्थित पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपीजी के सभी भंडारण व संग्रहण केंद्रों के दो किलोमीटर के दायरे के भीतर आतिशबाजी करने और पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है । जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा यह 26 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा । आदेश में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है ।