जबलपुर : इन धाराओं के तहत KFC पर केस दर्ज, किया जा रहा था अमानक पॉम ऑयल का इस्तेमाल

जबलपुर : मध्यप्रदेश के जबलपुर से बड़ा मामला सामने आया है जहां नामी फूड चेन KFC अपने ग्राहकों को खराब तेल में बना चिकन खिला रहा था। उसके यहां बने सामान की जांच में ये गड़बड़ी पकड़ में आई है। जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर केएफसी के स्टाफ और नॉमिनी फर्म के मालिक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
बताया जा रहा है कि केएफसी रेस्टोरेण्ट, साउथ एवेन्यू मॉल, शिफ्ट इंचार्ज केएफसी रेस्टारेण्ट और फर्म की नॉमिनी रूपम मेंहदीरत्ता के विरुद्ध धारा 269, 272, 273 भादवि और 51 खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।
वहीं, इस पुरे मामलें में जिले के कलेक्टर ने बताया कि अमानक पॉम ऑयल का खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने के मामले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा ग्वारीघाट रोड स्थित केएफसी रेस्टोरेण्ट के विरूद्ध ग्वारीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी के अनुसार साउथ एवेन्यु मॉल ग्वारीघाट स्थित केएफसी रेस्टोरेण्ट की विगत 28 सितम्बर 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा आकस्मिक जांच की गई थी तथा रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमूना परीक्षण हेतु लिया गया था। उन्होंने बताया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला में हुये परीक्षण में रिफाइण्ड पॉम ऑयल के इस नमूने को अमानक पाये जाने पर केएफसी रेस्टोरेण्ट के शिफ्ट इंचार्ज धीरज झारिया एवं फर्म नामिनी रूपम मेंहदीरत्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 269, 272 एवं 273 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत ग्वारीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बता दे कि बीते साल 28 सितंबर 2021 को फर्म सेफायर फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केएफसी रेस्टोरेण्ट), साउथ एवेन्यू मॉल, ग्वारीघाट रोड से रिफाइंड लूज पाम ऑयल का नमूना लिया गया था। रेस्टोरेंट प्रभारी धीरज झारिया की उपस्थिति में नमूने का पंचनामा तैयार किया गया था। उस नमूने को जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। अब जांच रिपोर्ट आई है। उसमें खाद्य तेल का नमूना अमानक स्तर का पाया गया।