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जबलपुर : हाईकोर्ट से BJP विधायक सुरेंद्र पटवा को लगा झटका, दिए ये निर्देश

मध्यप्रदेश/जबलपुर – भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को हाईकोर्ट ने झटका दिया हैं। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राशि जमा करने के लिए भाजपा विधायक को समय देने से मना कर दिया हैं। वहीँ सांसद-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए गठित भोपाल की विशेष अदालत के समक्ष सुरेंद्र पटवा अपने मामले में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस मामले कि अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के साथ उपमहाधिवक्ता आशीष आनन्द बर्नार्ड व हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से अधिवक्ता बीएन मिश्रा उपस्थित हुए। सुरेंद्र पटवा का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने रखा।

इस से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर, 2020 को देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कहा था कि वे उनके यहां लंबित सांसदों-विधायकों के खिलाफ विचाराधीन आपराधिक मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष लगाएं। इसके साथ ही साथ तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित किए जाने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 

जिसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण में प्रगति स्टेटस की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। गौरतला है कि देशभर की अदालतों में वर्तमान और पूर्व सांसद विधायकों के खिलाफ 4400 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को देश भर में विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया था।
 

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