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Satna Lockdown : सिर्फ इतने समय के लिए खुली रहेंगी दुकानें ,उसके बाद रोड पर दिखे तो होगी कड़ी कार्रवाई

Satna News
वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अजय कटेसरिया द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। 

एक बजे के बाद होम डिलीवरी
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटेसरिया द्वारा जारी आदेशानुसार सभी आवश्यक वस्तुओं राशन, किराना, सब्जी, फल, डेयरी के दुकान 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुले रहेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद होम डिलीवरी के माध्यम से ही सेवायें संचालित रहेगी। सभी दवा एवं औषधी प्रतिष्ठान भी प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेगें उसके बाद होम डिलेवरी पर आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से शासकीय व्यवस्था से दवा उपलब्ध कराई जाएगी।

जरूरी सेवा के लिए होम डिलेवरी करने वाले स्टाफ एवं माल वाहनो के लिए सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक अनुमति पत्र जारी किया जा सकेगा। परन्तु निजी कार्यों के यात्रा हेतु अनुमति अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जा सकेगा। सभी चिकित्सा/क्लीनिक एवं ओ.पी.डी. भी प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेगी तथा उसके बाद डॉक्टर स्वतः मरीज के पास जाकर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवायें जैसे ट्रामा सेंटर, प्रसूती चिकित्सा एवं एम्बुलेंस सेवायें निर्बाध रूप से 24 घण्टे चालू रहेंगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयाँ दी गई अनुमति अनुसार सप्लाई लाईन की आवश्यकता को देखते हुए चलती रहेंगी।     

रोड पर अनावश्यक गाड़ियां भी नहीं दिखेंगी वरना जब्त
जारी आदेशानुसार सभी प्रकार के निजी वाहनों का परिवहन दोपहर 1 बजे के बाद वर्जित रहेगा। केवल आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक, होम डिलेवरी हेतु उपयोग में होने वाले वाहन, चिकित्सा सेवाओं, शासकीय सेवको द्वारा शासकीय कार्य में उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन को प्रतिबंध से छूट रहेगी। आदेश का उल्लघंन करने पर पुलिस द्वारा वाहन को जब्त कर सक्षम धाराओं के तहत कार्यवाही करने का अधिकार भी रहेगा। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले व्यवसायी एवं प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया जाता है कि वे होम डिलेवरी को बढ़ावा दें तथा प्रतिष्ठान के समक्ष नम्बर युक्त सर्किल बनायें, जिससे कि सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित रहे। सोसल डिस्टेंस का पालन नहीं किये जाने पर पुलिस/प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठान/दुकान को 14 अप्रैल तक सील किया जा सकेगा तथा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कृषि कार्य सेवाओं में लगे हार्वेस्टर, ट्रेक्टर एवं फसल कटाई-गहाई के यंत्र, कस्टम हायरिंग एवं उपार्जन कार्य के लिए प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक की समय-सीमा लागू नही होगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं वेयर हाउसिंग में लोडिंग-अनलोडिंग में समय-सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु कृषि कार्य खाद-बीज, कल-पुर्जे, मरम्मत के प्रतिष्ठान आदि पर समय-सीमा लागू रहेगी। एल.पी.जी. गैस डिलेवरी पर प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे की सीमा लागू रहेगी, उसके पश्चात गैस एजेंसी द्वारा होम डिलेवरी की सुविधा जारी रखी जायेगी। किन्तु पेट्रोल पम्प पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार (इन्सीडेण्ट कमाण्डर) अपने-अपने अनुविभाग तहसील क्षेत्र में उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेगें। निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगें।

(संवाददाता सैफी खान की रिपोर्ट)

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