नगरीय निकाय चुनाव से पहले मप्र हाईकोर्ट का अहम फैसला, दिया ये बड़ा आदेश
मध्यप्रदेश – मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा आदेश दिया हैं। दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत की गई थी कि नगरीय निकाय चुनाव की आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती लेकिन 10 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसमें धनपुरी नगर परिषद के 3 वार्ड एससी, पांच वार्ड एसटी व सात वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। जबकि नियमों के अनुसार 14 से अधिक वार्ड आरक्षित नहीं किए जा सकते थे।
इसी याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा की नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी, एससी, एसटी को मिलाकर कुल 50 फ़ीसदी आरक्षण किए जा सकते हैं। विशेष मामले में ही इन आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाया या कम किया जा सकता हैं। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने साफ कहा की पांचवी अनुसूची में वर्णित आदिवासी क्षेत्र की पंचायत के लिए ही संविधान के इस बंधन को तोड़ा जा सकता हैं।