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Honey Trap : हरभजन सिंह के कहने पर Book किया था Room, दो महिलाएं रुकी थी, होटल संचालक ने कोर्ट में कहीं ये बात 

मध्यप्रदेश/इंदौर – इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की 3 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत के बाद भोपाल और इंदौर पुलिस ने कार्रवाई कर ब्लैकमेलिंग करने वाली पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया था। यह महिलाएं अफसरों और नेताओं के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थीं। इस हाईप्रोफाइल मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद, भाजपा और कांग्रेस से जुड़े नेता और नौकरशाहों के फंसे होने की बात कही जा रही हैं। हालांकि, अब तक इस मामले में किसी का नाम सामने नहीं आया हैं। 

लेकिन इसी बीच खबर है कि इंजीनियर हरभजन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, हरभजन सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर पकड़ी गई महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया, कई सरकारी ठेके दिलवाए और शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई। मामले में हरभजन सिंह और एक हनी ट्रैप में शामिल एक युवती का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। 

बुधवार को हरभजन सिंह पर ज्यादती का आरोप लगाने वाली युवती की अर्जी पर जिला एवं सत्र कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने युवती का मेडिकल कराने और होटल मालिक को कोर्ट में तलब करने के आदेश दिए थे। युवती का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में किया गया था। उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी गई हैं। अब मेडिकल करने वाले डॉक्टर को बयान देने 19 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होना है।

वहीं, होटल के संचालक दिनेश भी कोर्ट में उपस्थित हुए। 

युवती की ओर से अधिवक्ता यावर खान के मुताबिक होटल संचालक दिनेश ने कोर्ट में बताया कि हरभजन सिंह का फोन आया था। सिंह ने कहा था कि होटल में कमरा बुक कर दो, उसके कुछ अधिकारी गेस्ट आने वाले हैं। कुछ देर बाद दो महिलाएं आईं और हरभजन सिंह से बात करवाई। सिंह ने कहा कि इन्हें रूम दे दो। होटल मैनेजर ने कोर्ट के सामने बुकिंग रजिस्टर की प्रति भी पेश की, जिसमें हरभजन सिंह द्वारा रूम बुक किए जाने का उल्लेख हैं। 

इधर, मामले में एक अन्य गवाह ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित युवती गरीब परिवार से है। युवती के पिता उसके परिचित हैं, उन्होंने युवती के पिता के साथ वे पुलिस में शिकायत करने गए थे, लेकिन हरभजन सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी।

गौरतलब है कि इस मामले के सामने आने के बाद में इंदौर नगर निगम ने हरभजन को निलंबित कर दिया था जिसके खिलाफ वह कोर्ट में गया था जहां से निलंबन का आदेश रद्द कर दिया गया था। इसके बाद शासन ने उसे रीवा तबादला करते हुए दोबारा निलंबित कर दिया था। 

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