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दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिए ये महत्वपूर्ण आदेश, नियमों का करना होगा पालन

दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिए ये महत्वपूर्ण आदेश, नियमों का करना होगा पालन

 

दमोह :- मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस तार थमने का नाम नहीं ले रही है लगातार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. वही 2 मई को दमोह में हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है. जिसे लेकर अब हाईकोर्ट ने बड़े निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने कहा है कि जीत के बाद कोई भी जश्न नहीं होंगे.मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ( Madhya Pradesh High Court ) ने दमोह उपचुनाव ( Damoh by-election) को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं. दो अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उप चुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्न या रैली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

 हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए यह कहा कि चुनाव परिणाम चाहे किसी भी पार्टी के पक्ष में आए लेकिन किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा.

हाईकोर्ट ने याचिका का अहम दिशानिर्देशों के साथ निराकरण कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों के चुनाव के मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, लेकिन दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी मतगणना प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए.

 इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा यह बात भी कही गई है कि मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ ना हो. मतगणना स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए.

 बता दें कि इससे पूर्व मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिशन को जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि कोरोना फैलने का सबसे बड़ा जिम्मेदार चुनाव आयोग है. इसके बाद चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों में हुए विधानसभा के परिणाम वाले दिन किसी भी प्रकार के जश्न मनाने पर रोक लगा दी थी.

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