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हरियाणा जेल मंत्री – इस तरह के कैदियों की तीन महीने तक की सज़ा होगी माफ

हरियाणा जेल मंत्री – इस तरह के कैदियों की तीन महीने तक की सज़ा होगी माफ

कोरोना वायरस की वजह से अब कैदियों को काफी रियायत दी जा रही है बता दें कि हाल ही में हरियाणा राज्य के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि सात साल तक की सजा वाले कैदियों को आठ सप्ताह तक की पैरोल और बंदियों को 60 दिन तक की जमानत मिलेगी. 65 साल से अधिक उम्र के कैदियों को पैरोल और फरलो का लाभ मिलेगा.

कैसे अपराध के कैदियों को कोई भी छूट नही

पोस्को एक्ट, बलात्कार, एसिड अटैक, धारा 379-B, मादक पदार्थ आरोपी और विदेशी कैदी को किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी.

बता दें कि हरियाणा से पहले तिहाड़ जेल ने तीन हजार कैदियों को छोड़ने का फैसाल किया था. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते करीब 3 हज़ार कैदी छोड़े जाएंगे. जिसमें 1500 कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से अलग अलग अपराधों में सज़ा हो चुकी है. इन्हें पैरोल या फरलो पर छोड़ा जाएगा जबकि करीब 1500 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन यानि अंडर ट्रायल हैं उन्हें अंतरिम जमानत देकर छोड़ा जाएगा.

 

 

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