छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर, अब दीये बेचने वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स, इन चीज़ों पर भी रहेगी छूट..

भोपाल/निशा चौकसे:- देशभर में दिवाली की रौनक छाई हुई है. बाजारों में लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है. इस बीच मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि दीपावली के दौरान मिट्टी या गोबर के दीये बेचने वालों से नगरीय निकाय कोई टैक्स नहीं लेंगे. वे बाजारों में बिना किसी टैक्स दिए के दुकानें लगा सकेंगे. इसके साथ ही दीपामालाएं, धार्मिक स्टीकर या पोस्टर की दुकानें भी छूट के दायरे में रखी गई हैं.
बता दें कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा, दीपावली पर्व पर कारीगर, गरीब वर्ग के लोग या महिलाओं के स्व-सहायता समूह यदि दीये, दीपमालाएं, स्टीकर या पोस्टर बेचने के लिए बाजारों में लाते हैं तो निकाय उनसे बाजार शुल्क न लें.
वसूली पर इन नम्बरों पर कर सकते है शिकायत
बाजारों में बैठक व्यवस्था के तहत दुकानदारों से नगरीय निकाय के ठेकेदार तय राशि वसूलते हैं. बाजार में अस्थायी दुकान लगाने पर 20 रुपए तक वसूले जाते हैं. अब यह राशि 7 नवंबर तक नहीं ली जाएगी. यदि कोई राशि लेता है तो दुकानदार संबंधित नगरीय निकायों में शिकायत कर सकते हैं. भोपाल में नगर निगम के कंट्रोल रूम- 0755-2542222, 2540220 एवं 2701401 पर शिकायत की जा सकती है.




