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आदेश :- भोपाल में दूध और दवाई की दुकान छोड़ सारी दुकानें रहेंगी बंद, जाने यह आदेश कब से लागू होगा

भोपाल/ गरिमा श्रीवास्तव:- मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. 

 भोपाल में दूध और दवाई की दुकानों को छोड़कर फेस सभी प्रकार की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगे. इस दौरान  आम नागरिक को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई की दुकान पर जाने की अनुमति होगी. दूध और दवाई की दुकान पर जाने वाले लोगों के लिए भी नियम है वह सिर्फ अकेले जा सकेंगे. 

 यह आदेश आज रात्रि 12:00 बजे से लागू हो जाएगा. यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है.नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. 

 कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. लॉक डाउन के बाद भी कुछ लोग अक्सर घूमते नजर आए हैं जिसके बाद यह सख्ती बरती गई है. 

 लॉक डाउन के दौरान नगर निगम द्वारा खाना वितरण प्रणाली एवं होम डिलीवरी प्रणाली जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया हो, वह चालू रहेंगी

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