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सीधी:- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर सकते हैं कृषि कार्य

  • सोशल डिस्टैंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुए कर सकेंगें कृषि कार्य – कलेक्टर चौधरी

 सीधी से गौरव सिंह की रिपोर्ट:- जिले में रबी फसलों की कटाई गहाई एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई तथा उद्यानिकी फसलों के कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए कृषकों द्वारा मांग के कारण कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने शर्तों के अधीन जारी लाक डाउन आदेश में कुछ छूट प्रदान किए हैं।

  कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में उल्लेखित शर्तों के आधीन रहते हुए जिसका पालन अनिवार्य  रूप से किया जावेगा। इस दौरान समस्त कृषि आदान से संबंधित (बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक) दुकान संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि दुकान पर 2-3 लोगों से ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा न हों एवं सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही सेनेटाईजर एवं मास्क का अनिवार्य उपयोग कर कड़ाई से पालन करेंगे तथा कृषि कार्य के यंत्र संचालक हेतु एवं किसान एवं कृषि श्रमिकों को जिले में कृषि एवं फसल कटाई कार्य हेतु विभिन्न कार्यों की अनुमति प्रदाय की गयी है।

कृषि कार्य में लगने वाले कृषि यंत्र, पोर्टस दुकान/यंत्र संचालन कार्य:- 
कृषि एवं बागवानी से संबंधित शक्ति चलित कृषि यंत्र के समस्त अधिकृत पार्टस विक्रेता (ट्रैक्टर, कम्वाइन हार्वेसटर, रीपर, थ्रेसर, कटाई मशीन आदि) पार्टस की दुकान संचालकों को आवश्यकतानुसार स्पेयर पार्टस निर्धारित दर पर विक्रय के लिए लाॅकडाउन/कफ्र्यू अवधि में दुकान खोलने की अनुमति दी गयी है। इन यंत्रों के रिपेरिंग करने वाले मिस्त्री एवं ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र चालक/ड्रायवर /कृषि यंत्र सुधार मेकेनिक वैध ड्रायविंग लायसेंस/पहचान पत्र अनिवार्यतः साथ में रखेंगें। कृषि यंत्र संचालक में लगने वाला डीजल, इंजन आयल को लाने ले जाने के लिए यंत्र से संबंधित समस्त वैध दस्तावेज के साथ छूट दी गयी है। किसी भी परिस्थिति में डीजल एवं इंजन आॅयल का स्टाक नहीं करेंगे ना ही इसका कालाबाजारी आदि में इस्तेमाल करेंगे ऐसा पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिले में कृषि यंत्रों को एक स्थान से लाने ले जाने की छूट के लिए तथा वाहन तथा यंत्र संचालन करने वाले 2 से 3 लोग वैध पहचान पत्र एवं ड्रायविंग लायसेंस तथा वाहन के वैध दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा तथा फार्म मशीनरी में लिप्त कस्टम हायरिंग सेंटर्स।

किसान/कृषि श्रमिक

किसान एवं कृषि कार्य में लगने वाले सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा एवं दो मीटर की दूरी रखते हुये कटाई कार्य सम्पन्न कराना होगा। कटाई के दौरान कम से कम 3 बार हाथ धोना सुनिश्चित किया जाये। कटाई कार्य हेतु एक एकड़ में 5 से अधिक श्रमिक कार्य पर ना रखा जाये। किसान व कृषि श्रमिकों को कटाई कार्य के समय सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिक सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित ना हो। ग्राम के बाहर से आये श्रमिकों जिनकों होम आइसोलेशन पर रखा गया है 14 दिवस तक कोई कार्य नहीं लिया जाये। आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने पर यदि कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाये जाने पर ही कृषि कार्य पर लगाया जाये। जिसकी निगरानी पंचायत सचिव एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा कटाई के समय लगातार की जावेगी। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायें। जिले में संचालित पशु आहार एवं मुर्गी आहार की दुकाने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेगी।

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