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MP:- इन शहरों में नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे, अनुमति वाले शहरों में भी फोड़ सकते हैं केवल ग्रीन पटाखे, जानिए क्यों? 

भोपाल/निशा चौकसे:- इस दिवाली पर राजधानी में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। लेकिन बेरियम वाले पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी। इस संबंध में रविवार को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपी पीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के मद्देनजर में गृह विभाग को पत्र लिखा है, इसमें कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था करें की दिवाली पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक उन शहरों में पटाखे नहीं फोड़े जाएं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से अधिक हो जहां पर एक यूआई 200 से कम होगा वहां ग्रीन पटाखे या 125 डेसीबल क्षमता से कम वाले पटाखे ही पड़े जाएं. दरअसल, नवंबर 2020 में भोपाल का एकयूआई 198.5 रहा था इसके चलते भोपाल में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे में फुलझड़ी मैरून आते हैं आम नागरिक पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट पर ग्रीन पटाखों की पहचान करने के तरीके और ग्रीन पटाखे बेचने के लिए अधिकृत विक्रेताओं की देखी जा सकती है. साथ ही एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर अब जुर्माना भी भरना होगा. अगर किसी ने रिहायशी, कमर्शियल या फिर शांत इलाके में पटाखे जलाए तो 1000 रुपये का फाइन किया जाएगा जबकि शांत क्षेत्र में अगर आतिशबाजी की जाती है तो 3000 का फाइन लगाया जा सकता है.

इन शहरों में नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे 
ग्वालियर और सिंगरौली में एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से दीपावली पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी. साल 2020 की गणना के मुताबिक सिंगरौली और ग्वालियर में हवा बेहद खराब है. अभी भी ग्वालियर में वर्तमान में  एकयूआई 160 के पार है, जबकि सिंगरौली में यह 180 से ज्यादा है. इनके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे. मप्र ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के फैसले की समीक्षा करने के बाद मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी की है. 

कुछ इस तरह रहेगी पटाखों की गाइडलाइन

  • बेरियम वाले पटाखे या जिन पटाखों की तीव्रता 4 मीटर तक 125 डेसिबल होगी नहीं फोड़े जाएंगे. 
  • सिर्फ वह पटाखे ही इस्तेमाल करें जिन पर पीएसटी या एनईईआरआई का मार्क हो.
  • पटाखों की ऑनलाइन सेल प्रतिबंधित रहेगी. 
  • जले हुए पटाखों को जल स्त्रोतों के पास नहीं फेंकना है यह सिर्फ नगर निगम के कचरा गाड़ियों में ही डाले जाएं. 
  • ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी अनार और मेहरून आते हैं.
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी के अंदर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे. 

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