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निर्वाचन आयोग ने दूर की दावेदारों की दुविधा, जारी किया ये बड़ा बयान

भोपाल : निकाय चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। हालही में एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमे कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस वॉर्ड का वोटर होगा केवल उसी वॉर्ड से चुनाव लड़ सकेगा। इस गलत जानकारी के कारण चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदार असमंजस में पड़ गए थे।
लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने इस दुविधा को कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने
कहा की किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में जो नियम पहले थे वहीं अब भी हैं।
प्रत्य़ाशी पार्षद और महापौर दोनों पदों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं।
पार्षद पद का एक प्रत्याशी दो वॉर्ड से भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर पहले जमा किए गए नामांकन को स्वीकर करेंगे। पहले भरे जाने वाले नामांकन फॉर्म को ही स्वीकार किया जाएगा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।




