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दिल्ली: मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पत्नी से मिलने की मिली इजाजत

दिल्ली: आबकारी नीति में कथित शराब घोटाला के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है। लिहाजा वह कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा हैं। कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे। वहीं मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत के हवाले से अंतरिम जमानत की मांग की है।

आपको बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ईडी ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं।

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