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Corona New Guidelines : भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किया ये आदेश

भोपाल : प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं। लेकिन 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद आधी रात करीब 12 बजे भोपाल में भी कलेक्टर अविनाश लवानिया में गाइडलाइन जारी कर दी।

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश के मुताबिक –

★ जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा । समस्त उद्योगों एवं औद्योगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल उद्योग के अधिकारियो/ कर्मचारियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवागमन में प्रतिबंध से छूट रहेगी ।

★ समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से कम आयु के दर्शकों को एंट्री के लिए दो डोज टीकाकरण का बंधन नहीं है परन्तु 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होने कोविड-19 के दोनो टीके लगवाएं है ।

★ समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनो टीके लगवाना आवश्यक होगा ।

★ समस्त शासकीय सेवको से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 की दोनो डोज लें । समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये हैं तथा उन्हें दोनो टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

★ समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनो डोज लें ऐसे स्टाफ/ कर्मियों / छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनो टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य / संचालक सुनिश्चित करें।

 

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