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मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह मध्‍य प्रदेश में श्रम सुधारों को लेकर गुरुवार को कर सकते हैं बड़ा ऐलान

मध्यप्रदेश/भोपाल (Madhya Pradesh bhopal)- : मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief minister Shivraj singh chouhan )मध्‍य प्रदेश में श्रम सुधारों को लेकर कोई  ऐलान  कर सकते हैं।

सूत्रों से‍ मिली खबर  के अनुसार श्रम सुधार को लेकर मध्यप्रदेश का नया मॉडल होगा। इसके साथ रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए 1000 दिन की कार्ययोजना भी तैयार की  जा रही है ।

जानकारी के अनुसार कोरोना(Corona )  महामारी के दौरान कारखानो में न्यूनतम नियोजन करते हुए अधिकतम उत्पादन करने की योजना की घोषणा भी की जा सकती है। सरकार सभी कारखानों में 12- 12 घंटे की शिफ्ट और सप्ताह में 72 घंटे तक के ओवरटाइम की अनुमति दे सकती है। इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में 120 धाराओं में से लगभग 90 धाराओं में छूट प्रदान की जा सकती है।

कहा जा रहा है कि कारखानों को वर्तमान में 2  रिटर्न के स्थान पर एक रिटर्न की व्यवस्था भी हो सकती है 

कारखानों के नक्शा अनुमोदन, पंजीयन और लाइसेंस का नवीनीकरण सहित इत्यादि व्यवस्थाओं को 1 दिन में जारी करने की घोषणा भी हो सकती है।

इसके साथ ही मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं। संविदा स्वयं विनियमन एवं प्रतिबंध अधिनियम 1970 के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं।

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान खुलने एवं बंद करने के समय में भी वृद्धि की जा सकती है। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 में भी मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है कुछ बड़ी घोषणाएं। वहीं श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के कुछ प्रावधानों में छूट मिल सकती है। राज्य सरकार ने अनावश्यक निरीक्षणों में भी छूट के प्रावधान तैयार किए हैं

श्रम कानूनों में न्यायालयीन कार्रवाई के विकल्प के रूप में भी कुछ प्रावधान तैयार किए हैं। श्रम कानूनों एवं कारखानों में से संबंध लगभग 20 सेवाओं को लोक सेवाओं से जोड़ कर एक दिन में अनुमति प्रदान करने की भी सुविधाएं दी जा सकती हैं।

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