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CBDT : जमा कर दें पैन – आधार , वरना कट जाएगा वेतन का 20 प्रतिशत

New Delhi :-  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपना पैन (Pan) या आधार (Aadhar) कार्ड को नियोक्ता के सामने प्रस्तुत नहीं करता है तो टैक्स (Tax) के रूप में 20 % वेतन (Salary) की कटौती कर ली जायेगी।  यह नियम सालाना(Yearly) 2.5 लाख या अधिक वेतन वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
 बता दें की यह नियम 16 जनवरी से लागू हो गया है। आयकर की धारा 206 एए के अनुसार कर योग्य आय प्राप्त करने पर कर्मचारियों को पैन या आधार संख्या पेश करना अनिवार्य है।

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