एकाउंट्स में छिपाई ब्लैक मनी, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान दोषी करार, जानिए क्या है पूरा मामला ?
हाल ही में 8 साल पुराने फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी को दोषी ठहराया गया है। इसके तहत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) द्वारा इमरान को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनके तमाम अकाउंट्स सीज क्यों नहीं किए जाएं। इसको लेकर इमरान और PTI द्वारा पहले भी जवाब नहीं दिए गए थे।
कमीशन के फैसले के अनुसार – PTI द्वारा 34 विदेशी नागरिकों और 351 कंपनियों से चंदा लिया गया था। इस दौरान केवल 8 जनरल अकाउंट्स की जानकारी साझा की गई, 13 में ब्लैक मनी रखी गई थी और इन्हें छिपाया गया था । इसके अलावा 3 खाते ऐसे भी हैं, जिनकी गहन जांच-पड़ताल की जा रही है। वहीँ इमरान ने कमीशन को झूठा हलफनामा भी दिया।
जानकारी के लिए बता दें कि इमरान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने भारत समेत कई देशों से अरबों रुपए का फंड लिया था और इसकी जानकारी सरकार, इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं सौंपी गई थी।
बता दें कि इमरान ने वर्ष 1996 में PTI का निर्माण किया था । इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक अकबर एस बाबर जिनको बहुत ईमानदार और इमरान का वफादार माना जाता था। बाबर द्वारा ही साल 2014 में इमरान के खिलाफ कोर्ट में फॉरेन फंडिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। कोर्ट द्वारा यह केस इलेक्शन कमीशन के पास जांच के लिए भेज दिया था।
वहीं, इमरान और उनकी पार्टी PTI द्वारा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को नियुक्त किया गया था। जब तक उनके पक्ष में फैसले आ रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जबकि फॉरेन फंडिंग केस में राजा सख्त हुए तो इमरान इन्हीं सुल्तान को भ्रष्ट और बेवकूफ बताकर हटाने की मांग करने लग गए । राजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस भी दर्ज किया गया था। लेकिन कोर्ट ने इसे सुनवाई के रूप में ही स्वीकार नहीं किया।