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भोपाल : अगर चुनाव होता तो कोरोना कही दुबका होता ?

भोपाल/राजकमल पांडे। भोपाल और इंदौर शहरों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी। रात 10:00 बजे से 6:00 बजे तक का अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
और यही नियम जबलपुर और ग्वालियर में भी लागू रहेगा। वहीं प्रदेश के 10 जिलों भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगौन जिलों में जुलूस, गैर, मेले आदि आयोजनों में पूणतः प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त जिले में खुले मैदान स्थान आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे कि पूर्व पूर्वानुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना बंधनकारी होगा। और यह आदेश दिनांक 17 मार्च 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावसील रहेंगे। 
गौरतलब कि यह आदेश होली त्यौहार के मद्देनजर जारी किए गए हैं। ऐसे में सरकार का दोहरा मापदंड साफ व स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रमों की खुलेआम मंजूरी व सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों के पालन हेतु जनता को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी होली का त्यौहार फीका जाने वाला है।

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