Barwani : अवैध धारदार फल्या रखने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी : हेमंत नागझिरिया : 09 जनवरी: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ श्री अमूल मण्डलोई द्वारा आरोपी राधेश्याम पिता घिसिया निवासी ग्राम वेडीपुरा जिला बड़वानी को अवैध रूप से धारदार फल्या रखने के आरोप मे धारा 25(2) आम्र्स एक्ट के तहत जेल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खांन मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि, घटना 08 जनवरी 2020 को थाना अंजड़ पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक काशीराम भालसे को देहात भ्रमण तलवाडा डेब मे उचावद फाटे पर आरोपी राधेश्याम पिता घिसिया अवैध रूप से अपने कब्जे मे एक लोहे का धारदार फाल्या हाथ मे लहराकर सड़क पर आने जाने वाले लोगो को धमका रहा था।
पुलिस ने मौके पर पहुचकर आरोपी को पकडा और लोहे का फाल्या हाथ मे लेकर घुमाने का लाइसेंस के बारे मे पूछा तो नही बताया।
हम आपको बता दें आरोपी को अपराध धारा 25(बी) आम्र्स एक्ट का अपराध पाये जाने से उक्त फाल्या को जप्त किया गया. आरोपी राधेश्याम को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपी राधेश्याम का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जेल पहुंचाया गया।